BPSC प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024: BPSC के तहत की जाएगी बिहार में शिक्षकों की भर्ती
BPSC प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024: बिहार राज्य से शिक्षक भर्ती को लेकर नई खबर निकलकर सामने से आ रही है। जिसमें यह बताया जा रहा है कि बिहार में प्राइमरी शिक्षकों के जितने भी पद खाली हैं, उन सबको नयी भर्ती प्रक्रिया के द्वारा भरा जाएगा। ऐसे में बिहार शिक्षक पदों को लेकर हलचल तेज हो गई है। ऐसे में यह बताया जा रहा है कि बिहार प्राइमरी शिक्षकों के लगभग 7279 पद खाली है, जिनको बहुत ही जल्द भरने के विभाग की और से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में देखना यह है कि बिहार राज्य के ऐसे नौजवान, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, वह इन पदों के लिए किन-किन मापदंडों के तहत नए नियम के अनुसार पात्र माने जाएंगे। आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े और जाने आखिरकार बिहार प्राइमरी विशेष शिक्षक पदों को भरने के नए नियम क्या है?
विशेष शिक्षकों की भर्ती के नए नियम क्या है?
बिहार राज्य में शिक्षक पदों को लेकर नए नियमों का ऐलान कर दिया गया है। आपको हम बता दे कि पहले विशेष प्राइमरी शिक्षकों के पदों की भर्ती बिहार शिक्षा परियोजना के अनुसार ही निकल जाती थी। लेकिन इसमें बदली करते हुए अब प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती BPSC के अनुसार की जाएगी। जिसमें प्रत्येक जिले में जितने भी पद खाली हैं, उन सबके लिए एक रोस्टर तैयार किया जाएगा। इसके बाद शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा।
ऐसे में BPSC की तरफ से निर्देश जारी कर दिया गया है की विशेष शिक्षकों के 5534 पदों पर रोस्टर को क्लीयरेंस किया जाए साथ ही बचे हुए 1745 पदों पर सनातन कोटे की तरफ से नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्तियां मुजफ्फरपुर जिले समेत अन्य जिलों में की जाएगी। जिनमें पटना, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली, नवादा इत्यादि प्रकार के जिले शामिल है। अधिक जानकारी के लिए आप बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जारी हुए नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं।
बिहार प्राईमरी शिक्षक भर्ती के रोस्टर तैयार करने के नियम क्या है?
बिहार प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए रोस्टर तैयार करने के नियम को आसान बनाते हुए इस BPSC ने कोटे के तहत बांटा गया है, जोकि निम्नलिखित इस प्रकार है। जिसका उल्लेख हमने नीचे किया है।
- शिक्षक पद की भर्ती के लिए महिला वर्ग के लिए अलग से कोटा होगा।
- शिक्षक पद की भर्ती के लिए कोटे के तौर पर विकलांग जन जिनमें सुनने में असक्षम, चलने में असक्षम, बोलने में असक्षम, देखने में असक्षम, एक आंख से देखने में असक्षम तथा रीढ़ की हड्डी के चोटिल कोटे वर्ग से सभी को ध्यान में रखते हुए शिक्षक पद के लिए अलग से कोटा दिया जाएगा। जिसको लेकर रोस्टर तैयार किया जाएगा।
- अनुसूचित जनजाति 2% का कोटा और अनुसूचित जाति के लिए 20% कोटे का प्रावधान रखा गया है।
- पिछड़े वर्ग के लिए 18% कोटा और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 25% कोटा रखा गया है।
- समान्य वर्ग से आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% कोटा निर्धारित किया गया है।
- जिसके लिए विभाग की और से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वह मुजफ्फरपुर जिले समेत अन्य जिलों में शिक्षक पदों को लेकर लिस्ट तैयार किया जाए, ताकि उसी हिसाब से फिर विशेष प्राइमरी शिक्षक पदों को भरा जाए।